निर्भया के गुनहगारों को कल शनिवार सुबह फांसी नहीं होगी. पटियाला हाउस कोर्ट ने कल होने वाली फांसी पर रोक लगा दी है.
निर्भया के गुनहगारों को कल शनिवार सुबह फांसी नहीं होगी. पटियाला हाउस कोर्ट ने कल होने वाली फांसी पर रोक लगा दी है.
लोग निर्भया के दोषीओ को फांसी पर लटकाये जाने का लोग इंतजार कर रहे थे, की ७ सालो के बाद ये दिन आ ही गया की जब निर्भया को इंसाफ मिलेगा ,लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषियों की फांसी टाल दी
निर्भया के चारों दोषियों को कल शनिवार सुबह ६ बजे फांसी पर नहीं लटकाया जाएगा. पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषियों की फांसी टाल दी है. कोर्ट ने अगले आदेश तक फांसी पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने फांसी टालने के लिए नियम 836 का हवाला दिया, जो कहता है कि अगर दया याचिका लंबित है तो दोषी को फांसी नहीं दी जा सकती.
ये फैसला एडिशनल सेशन जज धर्मेंद्र राणा ने सुनाया. ये दूसरी बार है जब दोषियों की फांसी टाली गई है. इससे पहले गुनहगारों को 22 जनवरी सुबह 7 बजे फांसी देने की तारीख तय हुई थी.
कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि दोषियों के वकील एपी सिंह ने मुझे चुनौती देते हुए कहा कि दोषियों को कभी भी फांसी नहीं दी जाएगी. आशा देवी ने कहा कि मैं अपनी लड़ाई जारी रखूंगी. सरकार को दोषियों को फांसी देनी होगी.
दोषियों के वकील एपी सिंह ने अदालत से कहा कि विनय की दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित है. ऐसे में फांसी को स्थगित कर दिया जाए. निर्भया के गुनहगारों ने फांसी की सजा को टालने के लिए हरसंभव कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल किया. गुनहगार विनय ने फांसी पर रोक लगाने की मांग की थी. पटियाला हाउस कोर्ट में गुरुवार को विनय की ओर से दाखिल याचिका में राष्ट्रपति के पास दया याचिका लंबित होने के आधार पर फांसी पर रोक लगाने की अपील की गई थी.
वहीं,
मामले में एक और दोषी पवन के नाबालिग होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी. पवन की इस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया था.
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